प्राइवेट कर्मचारियों को अब 9 की जगह करना होगा 10 घंटे काम, इस राज्य में लागू हुआ नियम

महाराष्ट्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए काम करने की अधिकतम अवधि को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में संशोधन किया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और रोजगार बढ़ाना है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 और महाराष्ट…

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